MP में दुर्घटना में हुई मौत तो नॉमिनी को मिलेंगे एक करोड़ रुपए, पुलिस को अब वेतन के साथ मिलेगा दस लाख का बीमा

MP News: जिसमें बताय गया है कि पुलिस सैलरी पैकेज में अब सामान्य मृत्यु होने पर दस लाख, व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु होने पर एक करोड़, इसके साथ व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु पर कन्या विवाह पर एक कन्या के लिए पांच लाख दिए जाएंगे.
Police Headquarters has signed an MoU for Group Term Insurance for police officers and personnel.

पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अफसरों और कर्मियों के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का एमओयू साइन किया है.

MP News: प्रदेश पुलिस के अफसरों और कर्मचारियों का वेतन के साथ अगले तीन साल के लिए बीमा का अब तक का सबसे बड़ा लाभ मिलने जा रहा है. इसमें मृत्यु होने पर दस लाख रुपए और दुर्घटना में मौत होने पर नॉमिनी को एक करोड़ रुपए तक का बीमा मिलेगा. बच्चों की पढ़ाई, कन्या विवाह पर भी पुलिस अफसरों और जवानों को बीमा का लाभ मिलेगा.

पिछले दिनों पुलिस मुख्यालय ने पुलिस अफसरों और कर्मियों ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का एमओयू साइन किया है. इस एमओयू के बाद सैलरी अकाउंट के जरिए अब तक का सबसे बड़ा बीमा का लाभ पुलिस में रहते हुए इन्हें मिल सकेगा. यह एमओयू तीन साल के लिए किया गया है. इसमें पुलिस वेतन पैकेज में इन सभी का बीमा कवर होगा. इस एमओयू की जानकारी पुलिस मुख्यालय ने पुलिस की सभी इकाईयां को हाल ही में भेजी है.

अभी साढ़े सात लाख का मिलता है बीमा

जिसमें बताय गया है कि पुलिस सैलरी पैकेज में अब सामान्य मृत्यु होने पर दस लाख, व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु होने पर एक करोड़, इसके साथ व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु पर कन्या विवाह पर एक कन्या के लिए पांच लाख दिए जाएंगे. वहीं इस मद में बाल शिक्षा का लाभ भी दिया जाएगा. जिसमें बेटे के लिए आठ लाख और बेटी के लिए दस लाख रुपए का बीमा कवर होगा. वहीं दुर्घटना में स्थाई पूर्ण दिव्यांगता हुई तो एक करोड़ और दिव्यागंत के लिए 80 लाख दिए जाएंगे.

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कन्या विवाह के साथ और भी सुविधा मिलेगी

अभी पुलिस अफसर और कर्मचारियों को सामान्य मृत्यु पर 7.5 लाख का बीमा मिलता है. वहीं व्यक्तिगत दुर्घटना में 75 लाख रुपए का बीमा है. इसके साथ ही दुर्घटना मृत्यु बीमा पर अन्य सुविधाओं में कन्या विवाह के लिए 6 लाख और शिक्षा सहायता के लिए 6 लाख रुपए ही मिलते हैं. हवाई दुर्घटना पर एक करोड़ अभी मिलते हैं, जबकि नए एमओयू के बाद अब हवाई दुर्घटना में मृत्यु होने पर नॉमिनी को एक करोड़ 60 लाख रुपए बीमा के मिलेंगे.

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