MP News: निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ लगातार जारी है कार्रवाई, 10 प्राइवेट स्कूलों को 30 दिन के अंदर 69 करोड रुपए वापस करने का आदेश जारी

MP News: स्टीम्फील्ड विजयनगर को 4 करोड़ 61 लाख और क्राइस्ट चर्च घमापुर को 2 करोड़ 72 लाख रुपए की फीस अभिभावकों को लौटाना होगी.
Parents also started a movement for refund of fees.

अभिभावकों ने भी फीस वापसी को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया.

MP News: निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ जबलपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है. निजी स्कूलों पर पहले एफआईआर फिर गिरफ्तारी और अब फीस वापस करने का फरमान जारी कर दिया गया है जबलपुर के शिक्षा विभाग द्वारा 10 प्राइवेट स्कूलों को 30 दिन के अंदर 69 करोड रुपए अभिभावकों को वापस करने का आदेश जारी किया गया है जिसके बाद से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप बचा हुआ है. वहीं अब अभिभावकों ने भी फीस वापसी को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है.

मनमानी तरीके से अभिभावकों को लूटने वाले निजी स्कूलों को अब फीस वापस करना ही होगी..क्योंकि जबलपुर में शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने का पूरा इंतजाम कर लिया है शिक्षा विभाग ने जबलपुर के 10 बड़े और नामी निजी स्कूलों को अभिभावकों को फीस लौटाने का आदेश जारी किया है. शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक निजी स्कूलों को 2018-19 से लेकर 2023-24 तक अभिभावकों से वसूली गई अतिरिक्त फीस को वापस करना होगा। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक इन 6 सालों में इन निजी स्कूलों ने अनाप-शनाप तरीके से अभिभावकों से फीस वसूली थी जिसका पूरा ब्यौरा शिक्षा विभाग ने जारी किया है.

अभिवावको को इतनी फीस लौटाएंगे निजी स्कूल

सेंट आलॉसेस पोलिपथार स्कूल को 8 करोड़ 14 लाख,

क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल को 6 करोड़ 65 लाख

क्राइस्ट चर्च सालीवाडा को 2 करोड़ 67 लाख

सेंट आलाइसेंस सदर को 9 करोड़ 10 लाख

लिटिल वर्ल्ड स्कूल कटंगा तिलवारा को 18 करोड़ 38 लाख

क्राइस्ट चर्च को 6 करोड़ 17 लाख

चैतन्य टेक्नो विद्यालय को 4 करोड़ 62 लाख

ज्ञान गंगा आर्केट को 6 करोड़ 10 लाख

स्टीम्फील्ड विजयनगर को 4 करोड़ 61 लाख और क्राइस्ट चर्च घमापुर को 2 करोड़ 72 लाख रुपए की फीस अभिभावकों को लौटाना होगी. शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक फीस वापस करने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही होगी जैसे इन स्कूलों ने अभिभावकों से फीस ली थी.

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शिक्षा विभाग के आदेश को हाईकोर्ट में दी जाएगी चुनौती

शिक्षा विभाग द्वारा निजी स्कूलों को जारी किए गए. फीस वसूली के आदेश को लेकर जब हमने स्कूल प्रबंधन और संचालकों से बातचीत की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया लेकिन जबलपुर अनएडिट स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश नियमों के खिलाफ है लिहाजा संगठन शिक्षा विभाग के आदेश को जल्दी हाई कोर्ट में भी चुनौती देगा.

फीस वापसी के आदेश के अभिवावकों में खुशी का माहौल

निजी स्कूलों से फीस वापसी के आदेश के बाद अभिभावकों में खुशी की लहर है लेकिन अब उन्होंने भी आंदोलन का रास्ता अपना लिया है शहर के कई स्कूलों में अभिभावक खुलकर फीस वापस करने का दावा बना रहे हैं. संत लॉसेस पॉलीपैथों स्कूल पहुंचे अभिभावकों ने फीस वापस करने मांग उठाई साथी नए सत्र में फीस को कम करने की भी बात कही अभिभावकों का कहना है कि निजी स्कूल अपनी मनमानी पर उतारू है पहले तो वह फीस लौट आए और नए शरीर से फीस का स्ट्रक्चर जारी करें.

अब निजी स्कूल अब चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा पहले एफआईआर की गई फिर दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब स्कूलों पर करोड़ों रुपए की फीस वापस करने का दबाव निश्चित तौर पर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की यह कार्रवाई सराहनीय है साथ ही उन निजी स्कूलों के लिए भी सबक है जो अब तक अपनी मनमानी करने की तैयारी कर रहे हैं.

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