भोपाल-इंदौर पुलिस कमिश्नर को डीजीपी का बड़ा निर्देश, 1 जून से 5 जून तक स्थानांतरण आदेश जारी करें

मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026 की नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है. इसी के चलते डीजीपी ने भोपाल-इंदौर कमिश्नर को निर्देश भी जारी कर दिए हैं.
MP Police

एपी पुलिस मुख्यालय

मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026 की नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है. इसी के चलते डीजीपी ने भोपाल-इंदौर कमिश्नर को निर्देश भी जारी कर दिए हैं. DGP ने कमिश्नर को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 1 से 5 जून तक स्थानांतरण आदेश जारी किया करें. साथ ही 15 जून तक नवीन पदस्थापना थानों पर कर्मचारी अधिकारी आवश्यक रूप से ज्वाइन करने का आदेश भी दिया गया है.

अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर निर्देश जारी

एक ही थाने में लंबे समय से जमे कर्मचारीयों और अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर ये निर्देश जारी कर दिया गया है. DGP ने अपने आदेश में लिखा है कि किसी एक थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं हो. किसी भी कर्मचारी की एक ही थाने में फिर से पदस्थापना करने में 3 वर्षों का अंतराल अवश्यक रखा साथ ही किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को 5 साल से ज्यादा उसी पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाए.

नए नियम के मुताबिक

DGP बोले- 2025 में लम्बी अवधि से एक ही पुलिस थाने में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानांतरण का सकारात्मक प्रभाव देखा गया था. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक किसी भी कर्मचारी की एक ही थाने में एक पद पर अधिकतम पोस्टिंग अवधि 4 साल होगी. विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाकर अधिकतम 5 साल तक किया जा सकेगा. इसके बाद संबंधित कर्मचारी को उसी थाने में दोबारा पदस्थ नहीं किया जाएगा.

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