क्या कम बैक करेंगे नरोत्तम मिश्रा? BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ बंद कमरे में हुई बैठक

MP News: दिल्ली की MP-MLA कोर्ट ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एफडी घोटाला मामले में दोषी पाया था और तीन साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले को चुनौती देने के लिए भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. जहां अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया.
narottam Mishra meeting held with Hemant Khandelwal datia assembly seat Rajendra Bharti

पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की

MP News: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. जहां कांग्रेस, बीजेपी पर लगातार निशाना साध रही है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका भी जताई है. वहीं, बीजेपी में चर्चाओं और बैठकों का दौर शुरू हो गया है.

बंद कमरे में हुई बैठक

पूर्व गृह मंत्री और दतिया से बीजेपी के पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता बढ़ गई है. साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे. अब बैठकों और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच मंगलवार (7 अप्रैल 2026) को भोपाल में बंद कमरे में सीक्रेट बैठक हुई. इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई होगी.

7742 वोटों से मिली थी हार

साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में दतिया से राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था. वहीं, बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारा था. इस चुनाव में भारती को 88977 और नरोत्तम मिश्रा को 81235 वोट मिले थे. मिश्रा को 7742 वोटों से हार मिली थी.

6 महीनों में कराना होगा चुनाव

दरअसल, दिल्ली की MP-MLA कोर्ट ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एफडी घोटाला मामले में दोषी पाया था और तीन साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले को चुनौती देने के लिए भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. जहां अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया.

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इसके साथ HC ने मध्य प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उच्च न्यायालय अपने फैसले में बदलाव नहीं करता है तो भारती अयोग्य रहेंगे और दतिया विधानसभा सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे.

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