MP News: रात 12 से सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी यात्राओं पर रोक, सागर हादसे के बाद DGP ने पुलिसकर्मियों के लिए गाइडलाइन जारी की

डीजीपी कैलाश मकवाना ने ने पुलिसकर्मियों को रात में वाहन संचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की है. डीजीपी ने ये गाइडलाइन सागर जिले में सड़क हादसे में 4 जवानों की मौत के बाद जारी की है.
Four policemen were killed in a road accident in Sagar.

सागर में सड़क हादसे में 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी.

MP News: मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुए हादसे में पुलिसकर्मियों की मौत के बाद डीजीपी ने गाइडलाइन जारी की है. डीजीपी कैलाश मकवाना ने पुलिस कर्मियों को निर्देश जारी करते हुए रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक गैर जरूरी यात्राओं पर रोक लगाने के लिए कहा है. पुलिसकर्मियों को रात में लंबी यात्रा ना करने पर रोक लगाई गई है.

‘जरूरी होने पर ही करें यात्रा’

डीजीपी कैलाश मकवाना ने ने पुलिसकर्मियों को रात में वाहन संचालन को लेकर गाइडलाइन जारी की है. डीजीपी ने ये गाइडलाइन सागर जिले में सड़क हादसे में 4 जवानों की मौत के बाद जारी की है. इसके लिए डीजीपी ने सभी एसपी को भी निर्देश जारी किए हैं. जिसमें बताया गया है कि जरूरी होने पर ही रात में यात्रा करें.

लंबी दूरी की यात्रा के दौरान ड्राइवर थक जाते हैं

डीजीपी ने गाइडलाइन में बताया है कि लंबी दूरी की यात्रा हो तो रास्ते में पड़ने वाली पुलिस इकाईयों में वाहन चालक को पर्याप्त विश्राम कराया जाए. पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि रात में लंबी दूरी की यात्रा के दौरान वाहन के ड्राइवर थक जाते हैं. इस वजह से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती हैं. यह देखा जाना चाहिए कि गाड़ी की कंडीशन ठीक हो और गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर ऑथराइज्ड हो. साथ ही ड्राइवर को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो.

गाइडलाइन में ये छूट दी गईं

डीजीपी ने जो गाइडलाइन जारी की हैं, उसमें रात में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को कुछ छूट दी गई है. इसमें रात्रि गश्त, पुलिस थानों की रात्रि में आकस्मिक विजिट, आकस्मिक परिस्थिति, घटनास्थल पर तात्कालिक रूप से पहुंचने की आवश्यकता, अचानक कानून व्यवस्था की स्थिति नियंत्रित करने, आकस्मिक वीवीआईपी विजिट के लिए छूट रहेगी.

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