MP News: 7 फरवरी से शुरू होगा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन, जानिए कहां और कैसे मिलेगी जानकारी

खाद्य मंत्री ने बताया कि इस वर्ष किसान पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और सुगम बनाया गया है. प्रदेशभर में कुल 3186 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं.
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MP News: मध्य प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 7 फरवरी से प्रारंभ होगा. किसान 7 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक पंजीयन करा सकेंगे. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराएं.

खाद्य मंत्री ने बताया कि इस वर्ष किसान पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक सरल, पारदर्शी और सुगम बनाया गया है. प्रदेशभर में कुल 3186 पंजीयन केंद्र स्थापित किए गए हैं. केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 160 रुपये अधिक है.

इन स्थानों पर नि:शुल्क पंजीयन की सुविधा

  • ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र
  • तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र
  • सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्र
  • सशुल्क पंजीयन केंद्र, जाना होगा कियोस्क सेंटर

इन जगहों पर सुशल्क पंजीयन

एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), लोक सेवा केंद्र एवं निजी साइबर कैफे पर सशुल्क पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी. पंजीयन शुल्क 50 रुपये से अधिक नहीं होगा. शुल्क निर्धारण को लेकर संबंधित कलेक्टर निर्देश जारी करेंगे. पंजीयन के दौरान भूमि संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड एवं अन्य फोटो पहचान-पत्रों का सत्यापन अनिवार्य होगा. सिकमी, बटाईदार, कोटवार एवं वन पट्टाधारी किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा . इन किसानों का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा किया जाएगा.

आधार लिंक बैंक खाते में होगा भुगतान

समर्थन मूल्य पर विक्रय की गई उपज का भुगतान प्राथमिकता से किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा. किसी कारणवश समस्या आने पर पंजीयन में दर्ज वैकल्पिक बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा.

पंजीयन के लिए ये जानकारी जरूरी

  • किसान के बैंक का नाम
  • खाता नंबर एवं IFSC कोड

अक्रियाशील खाते, संयुक्त खाते एवं फिनो, एयरटेल, पेटीएम जैसे खातों को मान्य नहीं किया जाएगा. किसान के आधार लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु पंजीयन के दौरान 1 रुपये का ट्रांजेक्शन मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम द्वारा ई-उपार्जन/जेआईटी पोर्टल से किया जाएगा.

आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य, SMS से मिलेगी सूचना

पंजीयन और गेहूं विक्रय के लिए आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य होगा.

  • सत्यापन OTP या बायोमेट्रिक के माध्यम से किया जा सकेगा.
  • आधार कार्ड में दर्ज नाम का भू-अभिलेख के खाते और खसरे में दर्ज नाम से मिलान जरूरी.
  • नाम में विसंगति होने पर तहसील कार्यालय से सत्यापन कराना होगा.

खाद्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि पूर्व रबी और खरीफ पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें SMS के माध्यम से सूचना दी जाए. इसके साथ ही गांवों में डोंडी पिटवाकर, पंचायतों के सूचना पटल पर जानकारी चस्पा करने और समिति व मंडी स्तर पर बैनर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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