MP News: नवरात्रि में मांस-मछली-अंडे पर प्रतिबंध, मैहर में 11 से 20 अक्टूबर के लिए जारी हुआ आदेश
मां शारदा मंदिर मैहर (फाइल फोटो)
MP News: 11 अक्टूबर से शादीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं. ऐसे में मध्य प्रदेश के मैहर में स्थित मां शारदा मंदिर में नवरात्रि के दौरान लगने वाले मेले को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. मैहर में 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक क्षेत्र में मांस, मछली और अंडे की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.
मैहर में धार 163 के तहत जारी किया आदेश
मैहर धार्मिक नगरी घोषित है, जहां नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु मां शारदा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और मेले की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए अनुविभागीय दंडाधिकारी मैहर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है.
प्रशासन ने इस आदेश जारी करते हुए कहा कि मैहर धार्मिक नगरी है और नवरात्रि के दौरान मांस-मछली और अंडे बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
प्रशासन और प्रबंधन ने किए सभी इंतजाम
प्रशासन और मंदिर प्रबंधन नवरात्रि के दौरान शहर में लगने वाले मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मांस-मछली और अंडे की बिक्री पर रोक लगाई है. प्रशासन ने व्यापारियों से आदेश का पूर्ण रूप से पालन करने की अपील की है.
51 शक्तिपीठों में से एक है मां शारदा देवी का मंदिर
मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो त्रिकूट पर्वत पर स्थित है. मां शारदा का ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है. मंदिर करीब 600 फीट की ऊंचाई पर बना है. भक्त माता के दर्शन करने के लिए करीब 1,001 से 1,063 के करीब सीढ़ियां चढ़कर जाते हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने रोपवे सुविधा का भी इंतजाम कर रखा है.
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