Sagar कोर्ट ने 12 दोषियों को सुनाई डबल उम्रकैद की सजा, 2 सगे भाइयों की हत्या की थी

ये फैसला देवरी की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार झा की अदालत ने सुनाया है. साथ ही दोषियों पर 34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
Sagar District and Sessions Court

सागर जिला एवं सत्र न्यायालय

Input- परसराम साहू

Sagar News: मध्य प्रदेश(Madhya Pradesh) के सागर कोर्ट 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 12 दोषियों को डबल उम्रकैद की सजा सुनाई है. 2022 में राम बाबू और राजा बाबू की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या की गई थी. ये फैसला देवरी की द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार झा की अदालत ने सुनाया है. साथ ही दोषियों पर 34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

विस्तार से जानिए क्या है पूरा मामला

पूरा मामला सागर के देवी इलाके का है. जहां 25 अक्टूबर 2022 को देर रात सुरेंद्र नाम का एक शख्स अपने घर में पुताई कर रहा था. इस बीच रामबाबू और राजा बाबू दोनों भाई भागते हुए सुरेंद्र के घर में घुस गए और दूसरी मंजिल पर जाकर दरवाजा बंद कर दिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पीछे दौड़ते हुए कई लोग आ गए. पीछे आए लोगों में रामराज, दीपक गुड्डा मदन, माखन और अभिनव अन्य लोग शामिल थे. सभी दोषी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए. हत्यारों ने लाठी-डंडों से रामबाबू और राजा बाबू दोनों भाइयों की बुरी तरह पिटाई कर दी. इस के बाद घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

इन प्रत्यक्षदर्शियों ने दी गवाही

विवेचना उपरांत मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. जहां प्रत्यक्षदर्शी रूप सिंह, सुरेंद्र सिंह, हरिबाई, रेखा रानी और अन्य गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार झा द्वारा सभी 12 दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास एवं 34 हजार रुपए अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है. अर्थदंड ना भरने स्थिति में अतिरिक्त दंड देने का आदेश दिया है. मामले में लोक अभियोजक पी एल रावत ने पैरवी की थी.

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