Sagar के मंदिर में गैर-ब्राह्मणों की एंट्री पर रोक, हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी, तैनात की गई पुलिस
MP हाई कोर्ट
Sagar News: मध्य प्रदेश के सागर (Sagar) जिले में मंदिर में गैर-ब्राह्मणों के प्रवेश को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (Madhya Pradesh) ने नाराजगी जताई है. हाई कोर्ट ने मंदिर में केवल ब्राह्मणों के प्रवेश को लेकर हैरत जताई है. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि यदि पहले अन्य याचिका पर पारित यथास्थिति आदेश का पालन ना हो तो, अवमानना की याचिका दायर की जा सकती है. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस को तैनात किया गया है.
क्या है पूरा मामला?
सागर जिले के गौरझामर में स्थित श्री देव दत्तात्रेय मंदिर पब्लिक ट्रस्ट में केवल ब्राह्मणों को पूजा करने और दर्शन करने का अधिकार है. गौरझामर निवासी डॉक्टर उत्तम सिंह लोधी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. याचिका में कहा गया कि श्री देव दत्तात्रेय मंदिर पब्लिक ट्रस्ट की जमीन और मंदिर पर गोलू शेंडे ने कब्जा कर रखा है, जिस व्यक्ति ने मंदिर वह जमीन पर कब्जा कर रखा है. वह मंदिर के पूर्व महंत और ट्रस्ट का बेटा है. उसके मुताबिक दत्तात्रेय ब्राह्मण के देवता हैं, इसलिए सिर्फ ब्राह्मणों को ही पूजा पाठ और दर्शन करने के लिए अनुमति दी जाती है. मंदिर में अन्य वर्ग के लोगों की जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है.
पहले भी दायर की गई याचिकाएं
सागर के श्री देव दत्तात्रेय मंदिर में गैर-ब्राह्मणों को प्रवेश ना देने पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस जस्टिम विवेक जैन की युगलपीठ ने याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि पहले भी मंदिर संबंधित विवाद के लिए तीन अन्य याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें से दो याचिकाएं लंबित है. एक याचिका पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश जारी किए थे. हाईकोर्ट के यथास्थिति के आदेश का पालन न होने के कारण याचिकाकर्ता ने अवमानना की है.