MP में 27% OBC आरक्षण पर रोक नहीं होगी, SC ने याचिका खारिज की; सरकार के सर्कुलर को दी थी चुनौती
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OBC Reservation In MP: मध्य प्रदेश में OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने में न्यायिक अड़चन खत्म हो गई है. आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कमलनाथ सरकार ने 2019 में ओबीसी वर्ग का आरक्षण बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था. सरकार के सर्कुलर के खिलाफ खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन हाईकोर्ट चला गया था. हाईकोर्ट ने सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद OBC महासभा ने कैविएट दायर की और मामला सर्वोच्च अदालत में पहुंचा, जहां सुप्रीम कोर्ट सर्कुलर के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया गया.
आरक्षण को 14 से बढ़ाकर किया था 27 प्रतिशत
कमलनाथ सरकार ने 2019 में OBC वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया था. इसके बाद विधानसभा में इससे संबंधित विधेयक पारित कर दिया गया. 2 सितंबर 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग ने OBC को भर्ती में 27 फीसदी आरक्षण देने का सर्कुलर जारी किया था. इसके खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन हाईकोर्ट गया. 4 अगस्त 2023 को हाईकोर्ट ने सरकार के सर्कुलर पर रोक लगा दी.
इसके बाद OBC महासभा ने कैविएट दायर की. जिसमें कहा कि इस मामले में हमें भी सुना जाए. सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन की याचिका निरस्त कर दी.
सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी
26 फरवरी 2025 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैथ और न्यायाधीश विवेक जैन की संयुक्त बेंच ने 27% OBC आरक्षण के कानून का पालन करने का आदेश देते हुए कहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण पर किसी प्रकार की रोक नहीं है. इस आदेश के खिलाफ यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी.