गरियाबंद जिला शिक्षा अधिकारी के प्रभार को लेकर दायर याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल वरिष्ठता के आधार पर किसी कर्मचारी को उच्च पद का प्रभार पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता.