MP OBC Reservation: 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण वाली याचिका पर 9 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए हाई काेर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था और 14 प्रतिशत आरक्षण वाली सीमा को जारी रखने का फैसला सुनाया था.
MP News: कोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उच्च न्यायालय ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने से जुड़े प्रकरण में वर्ष 2019-22 के बीच की गई नियुक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया है.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय के इस फैसले पर ओबीसी महासभा ने गहरी निराशा व्यक्त की है.
MP News: ओबीसी के 27 प्रतिशत आरक्षण पर न्यायाधीश आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुन कर फैसले को सुरक्षित रख लिया है.
MP OBC Reservation Case: मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले में बदलाव किया है साथ अधिकतर मामलों को वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेज दिया है.
MP News: ये बैठक करीब एक घंटे चली. इस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं ने तय किया है कि हम सभी को ओबीसी आरक्षण 27% दिलाना है
CM डॉ मोहन यादव ने कहा, 'हम OBC को 27 परसेंट आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. आरक्षण को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है. अधिकारियों से बिल लाने के लिए कहा गया है. हम आरक्षण को लेकर ठोस काम कर रहे हैं.'