Raipur News: रायपुर. सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले युवक के परिजनों को नवम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बड़ा न्याय दिया है.
Raipur Court News: रायपुर. मुख्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर ने सड़क हादसे में मृत पदमा बाई के तीन वारिसों के पक्ष में 5 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है. अधिकरण ने मुआवजा राशि पर 3 जुलाई 2025 से भुगतान की तारीख तक 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने का भी निर्देश दिया है. यह अधिनिर्णय 17 अगस्त 2026 को पीठासीन अधिकारी बलराम प्रसाद वर्मा ने सुनाया.
Raipur Court News: रायपुर. सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर से टकराकर 21 वर्षीय युवक चमन साय की मौत के मामले में द्वितीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर ने मृतक के माता-पिता के पक्ष में 16 लाख 44 हजार रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है.
सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय आयुष पटेल की मौत के मामले में अष्टम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर ने मृतक के परिजनों के पक्ष में 16 लाख 44 हजार रुपए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है.