दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुल्ताना बेगम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसे 'बेतुका और बे-सिर-पैर' बताते हुए तुरंत खारिज कर दिया.