रेलवे स्टेशन पर फूड स्टॉल कैसे खोलें? जानें IRCTC के नियम

Railway Station Food Stall: आपको बता दें कि यह सोचना गलत है. कोई भी व्यक्ति नियमों और सेवा शर्तों का पालन कर अपनी दुकान खोल सकता है. इन दुकानों के लिए टेंडर निकाला जाता है, जिसके लिए आम नागरिक आवेदन कर सकते हैं. इस टेंडर प्रक्रिया को IRCTC संचालित करता है.
Railway Station Food Stall Process

रेलवे स्टेशन पर दुकान कैसे खोलें

IRCTC Application Rules Cost Details: लोग इन दिनों नौकरी से ज्यादा बिजनेस में अच्छा-खासा पैसा कमा रहे हैं. हर कोई चाहता है कि वह एक ऐसा बिजनेस शुरू करे, जिससे अच्छा मुनाफा हो. बिजनेस कहीं भी और किसी भी चीज का किया जा सकता है. आपने रेलवे स्टेशनों पर देखा होगा कि चाय, बुक स्टॉल और फूड स्टॉल लगे होते हैं. इन बिजनेस से दुकानदार हर दिन अच्छी कमाई कर लेते हैं. कई लोगों के मन में रेलवे स्टेशनों पर इसी तरह का बिजनेस करने का प्लान होता है, लेकिन वे यह सोचकर रुक जाते हैं कि इन स्टॉल या दुकानों का संचालन रेलवे द्वारा किया जाता है.

आपको बता दें कि यह सोचना गलत है. कोई भी व्यक्ति नियमों और सेवा शर्तों का पालन कर अपनी दुकान खोल सकता है. इन दुकानों के लिए टेंडर निकाला जाता है, जिसके लिए आम नागरिक आवेदन कर सकते हैं. इस टेंडर प्रक्रिया को IRCTC संचालित करता है. आइए जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पर अपनी खुद की दुकान कैसे खोलें.

स्टेशनों पर दुकान खोलने के लिए जगह कैसे मिलती है?

रेलवे स्टेशनों पर IRCTC की तरफ से टेंडर निकाले जाते हैं. इनके तहत फूड स्टॉल, जनरल स्टोर और बुक स्टॉल जैसी दुकानें खोली जाती हैं. अधिकतर दुकानें ओपन टेंडर या E-Auction के जरिए आवंटित की जाती हैं. इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन पोर्टल ‘E-Procurement System’ पर चेक किया जा सकता है. IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट या किसी जोनल रेलवे के पोर्टल के माध्यम से टेंडर या ई-ऑक्शन सेक्शन में जाकर आवेदन किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-ट्रेन में छूट गया सामान या हो गई चोरी? तुरंत अपनाएं ये तरीका, सुरक्षित वापस मिलेगा आपका बैग

अपनी दुकान खोलने के लिए लाइसेंस कैसे मिलेगा?

रेलवे के नियमों के अनुसार, फूड प्लाज़ा का लाइसेंस 9 सालों के लिए वैध होता है और इसके बाद यह अमान्य हो जाता है. वहीं खाने-पीने के स्टॉल या कैटरिंग का लाइसेंस 5 सालों के लिए मंजूर किया जाता है.

  • रेलवे स्टेशनों पर अपनी खुद की दुकान खोलने के लिए आपको ऑनलाइन लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.
  • लेकिन आवेदन करने से पहले आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर (DSC) भी बनवाना होगा.
  • इसके बाद आपको अपने मनपसंद स्टेशनों के टेंडर सर्च करने होंगे और टेंडर के जरूरी डॉक्युमेंट्स सबमिट करने होंगे.
  • फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर निर्धारित फीस जमा करनी होगी. इसके बाद ही आप बोली (Bid) लगा सकते हैं.
  • आवेदन और बोली लगाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन (यदि लागू हो), फूड लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फोटो होने जरूरी हैं.
  • वहीं अगर फीस की बात करें, तो यह 40 हजार से लेकर 3 लाख रुपए तक हो सकती है.
  • जब टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब सबसे अधिक बोली लगाने वाले और पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले व्यक्ति को रेलवे स्टेशनों पर अपनी दुकान खोलने का लाइसेंस दे दिया जाएगा.

ज़रूर पढ़ें