राशन कार्ड में गलती है? घर बैठे ऐसे बदलें नाम, पता और दूसरी जानकारी, नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर

Ration Card Online Correction: नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) की वेबसाइट पर अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राशन कार्ड पोर्टल की जानकारी मिल जाती है. आप यहां से अपना राज्य चुनकर उसके ऑफिशियल राशन कार्ड पोर्टल पर जा सकते हैं.
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राशन कार्ड

Change Name Address At Home: राशन कार्ड सिर्फ सरकारी राशन लेने के काम नहीं आता. यह परिवार के सदस्यों और लाभार्थियों से जुड़ा एक जरूरी डॉक्यूमेंट् भी है. इसलिए अगर राशन कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि या किसी दूसरी जानकारी में गलती है, तो उसे समय रहते ठीक कराना जरूरी है. अच्छी बात यह है कि अब कई राज्यों में राशन कार्ड से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं. यानी छोटी-छोटी जानकारी बदलवाने के लिए हर बार सरकारी ऑफिस जाने की जरूरत नहींपड़ती. ऐसे में आइए जनते हैं कि घर बैठे कैसे राशन कार्ड अपडेट करें.

घर बैठे कैसे चेक करें राशन कार्ड की जानकारी?

नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) की वेबसाइट पर अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राशन कार्ड पोर्टल की जानकारी मिल जाती है. आप यहां से अपना राज्य चुनकर उसके ऑफिशियल राशन कार्ड पोर्टल पर जा सकते हैं. आधिकारिक राशन कार्ड पोर्टल पर मौजूदा राशन कार्ड की जानकारी में सुधार करने, परिवार के सदस्य को जोड़ने या हटाने और मोबाइल नंबर या आधार की जानकारी अपडेट करने जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

नाम या पता गलत है तो कैसे बदलें?

  • अगर आपके राशन कार्ड में नाम, पता या दूसरी जानकारी गलत दर्ज है, तो सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • वहां आपको Ration Card, RCMS, Correction या इसी तरह की ऑनलाइन सेवा का ऑप्शन दिखाई दे सकता है.
  • इस ऑप्शन पर जाकर राशन कार्ड नंबर और मांगी गई दूसरी जानकारी भरनी होती है.
  • इसके बाद उपलब्ध करेक्शन सेवा के जरिए गलत जानकारी को सही करने के लिए आवेदन किया जा सकता है.

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अपडेट करने के लिए क्या करना होगा?

अगर राशन कार्ड में पुराना या गलत पता दर्ज है और आप उसे बदलना चाहते हैं, तो आमतौर पर आपको करेक्शन फॉर्म भरना होता है.

  • ऑनलाइन करेक्शन फॉर्म खोलें और मांगी गई जानकारी भरें.
  • फिर जरूरी डॉक्युमेंट्स की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
  • पते के प्रमाण के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल या दूसरे मान्य डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकता है.
  • पहचान के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत पड़ सकती है.
  • सभी जानकारी जांचने के बाद फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दें ,
  • ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस राज्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

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