Traffic Challan New Rule: अब चालान नहीं भरा तो बिजली बिल में जुड़ेगा जुर्माना! जानें क्या है नियम
ट्राफिक व्यवस्था को लेकर नया बदलाव
Fine Added To Electricity Bill: देशभर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. अगर आप बाइक या कार से कहीं जाते हैं और किसी गलती पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट देती है, और आप वह चालान नहीं भरते हैं, तो अब यह सोचना गलत होगा कि पैसे नहीं देने पड़ेंगे. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था और चालान वसूली को लेकर एक बड़ा सुझाव दिया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति चालान नहीं भरता है, तो वह रकम उसके बिजली बिल में जोड़ दी जाएगी. आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह नई सुझाव क्या है.
बिजली बिल से जोड़ने का सुझाव क्या है?
एक सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि देश के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में करीब 45 हजार करोड़ रुपये के ई-चालान की वसूली अभी बाकी है, जबकि लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की वसूली हो चुका है. इस पर कोर्ट ने कहा कि पुलिस लाखों चालान तो जारी कर सकती है, लेकिन असली चुनौती उन पर लगे जुर्माने को वसूलना है. जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन की बेंच ने अधिकारियों से कहा कि ऐसी व्यस्था बनाई जाए जिससे लोग अपना बकाया चालान समय पर जमा करें.
क्या अब चालान का पैसा बिजली बिल में जुड़ेगी?
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सुझाव दिया कि अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक चालान नहीं भरता है, तो उसके बकाये को बिजली बिल से जोड़ने पर विचार किया जा सकता है. कोर्ट का मकसद बकाया वसूली के लिए कोई आसान तरीका निकालना था. लेकिन आम लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि फिलहाल ऐसा कोई नियम लागू नहीं हुआ है.
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चालान नहीं भरने पर और क्या हो सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने बकाया चालानों की वसूली के लिए कई और ऑप्शन पर भी चर्चा की. इसमें जिन वाहनों के चालान बाकी हैं, उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) के रिन्यूअल पर रोक लगाने का ऑप्शन शामिल है. इसके अलावा ऐसे वाहनों का डुप्लीकेट RC जारी करने और गाड़ी के मालिकाना हक को दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने पर भी रोक लगाने पर विचार किया गया है.