नहीं है वोटर ID? इन 11 दस्तावेजों से भी कर सकते हैं मतदान, जानें कैसे
प्रतीकात्मक तस्वीर
Delhi Election 2024: दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी यानी आज दिल्लीवाले अपने वोट से राजधानी की किस्मत तय कर रहे हैं. ऐसे में एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, “अगर हमारे पास वोटर ID नहीं है, तो क्या हम मतदान नहीं कर सकते?” लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि बिना वोटर ID के भी आप मतदान कर सकते हैं! दरअसल, चुनाव आयोग ने ऐसी व्यवस्था की है, जिसमें वोटर ID के अलावा भी कुछ अन्य दस्तावेजों के आधार पर आप मतदान कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं वो कौन से 11 दस्तावेज हैं जिन्हें दिखाकर आप अपना वोट डाल सकते हैं.
इन 11 दस्तावेजों से होगा मतदान
- पासपोर्ट
- PAN कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक या पोस्ट ऑफिस का पासबुक
- मनरेगा जॉब कार्ड
- हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड
- पेंशन कार्ड (फोटो के साथ)
- नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से जारी स्मार्ट कार्ड
- MPs/MLAs/MLCs से जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- सरकारी या पब्लिक सेक्टर कंपनी से जारी फोटो पहचान पत्र
चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि अगर इनमें से कोई एक दस्तावेज आपके पास है, तो आप मतदान कर सकते हैं. यह जरूरी नहीं कि आपके पास वोटर ID हो. यह प्रक्रिया उन नागरिकों के लिए खासतौर पर सहायक है, जिनके पास वोटर ID नहीं है, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में है.
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क्या ध्यान रखें?
मतदान के दौरान दस्तावेज की फोटोकॉपी नहीं, बल्कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही साथ लेकर जाएं. अगर किसी को मतदान प्रक्रिया को लेकर कोई भी परेशानी हो, तो पोलिंग स्टेशन पर तैनात कर्मचारी से मदद ली जा सकती है. चुनाव आयोग ने इस कदम से यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी नागरिक वोट डालने से वंचित न रहे. तो अगर आपके पास वोटर ID नहीं भी है, तो इन दस्तावेजों के जरिए अपनी वोट की शक्ति का उपयोग करें और लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दें!