पप्पू यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR, साधु-संतों और हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप
पप्पू यादव (File Photo)
Religious Insult Case Registered: बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो गया है. एसीजेएम कोर्ट ने 11 अगस्त को सांसद को पेश होने का आदेश दिया है. पप्पू यादव के ऊपर यह मुकदमा संसद परिसर में साधु संतों का छद्म भेष धारण करके चंदा चोरी को लेकर प्रदर्शन करने का है. उनके खिलाफ BNS की गंभीर धाराओं में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष संख्या 10 योगेश जैन ने आपराधिक मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया गया है.
जानकारी के अनुसार, पप्पू यादव के खिलाफ भाजपा नेता और अधिवक्ता सुशील कुमार मिश्रा ने प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराया है. उनके खिलाफ BNS की धारा 31(4)/338/196/298/299/356 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है. उन पर आरोप है कि उन्होंने सनातन धर्म के साथ ही साधु संतों और हिंदुओं को अपमानित किया है. भाजपा नेता ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला घृणित एवं अक्षम अपराध है. ऐसे नीच लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और वे जेल के सलाखों के पीछे हैं.
मर्यादा एवं अस्मिता को ठेस पहुंचाने का आरोप
भाजपा नेता ने शिकायत करते हुए बताया कि पप्पू यादव ने देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के सामने हिन्दू एवं हिन्दू धर्म को नीचा दिखाने एवं अपमानित करने, हिन्दुओं की मर्यादा एवं अस्मिता को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है. उसने फर्जी पुजारी बनकर हिंदुओं के साथ धोखाधड़ी एवं छल करने का प्रपंच एवं कुकृत्य किया है, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है.
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पप्पू यादव के खिलाफ दर्ज हैं 41 मुकदमे
उन्होंने आगे बताया कि हिस्ट्रीशीटर के पप्पू यादव के ऊपर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, जबरन वसूली, धोखाधड़ी समेत गंभीर अपराधों के 41 मुकदमे दर्ज हैं. ऐसे हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ मामला दर्ज कर दंडित किया जाना चाहिए. क्योंकि उसने जानबूझकर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है.