UP News: दूसरे धर्म में शादी कर अदालत पहुंचे कपल, कोर्ट से की थी ये मांग, लेकिन…

UP News: कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस विवाह से पहले धर्म परिवर्तन की कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी की गई है.
allahabad high court

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फोटो- सोशल मीडिया)

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट से सोमवार को दूसरे धर्म में शादी करने वाले कपल्स को बड़ा झटका लगा है. इन कपल्स की मांग से जुड़ी एक याचिक पर हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया है. यूपी के आठ कपल्स ने अदालत से सुरक्षा की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है. हालांकि अब ये सभी कपल्स नए सिरे से राहत की मांग कर सकते हैं.

हाईकोर्ट ने कपल्स की सुरक्षा वाली मांग के लिए दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा, ‘याचिकाकर्ता कानून की सही और पूरी प्रक्रिया का पलान करने के बाद विवाह करते हैं, ऐसे में वो नए सिरे से सुरक्षा की मांग करें.’ अदालत ने इन सभी कपल्स को राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि इन सभी कपल्स की शादी उत्तर प्रदेश धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम के कानूनों के खिलाफ है. हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस सरल श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने की.

परिवार से सुरक्षा की रखी थी मांग

दरअसल, इस मामले में मुरादाबाद के अलावा राज्य के कई जिलों से याचिका दायर की गई थी. इन सभी की अलग-अलग याचिकाएं कोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिकाकर्ताओं के ओर से परिवार से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की गई थी. याचिका के जरिए उन्होंने किसी के वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप करने से रोक लगाने की मांग रखी थी.

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कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस विवाह से पहले धर्म परिवर्तन की कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी की गई है. इस वजह से ये सभी विवाह कानून के तहत मान्य नहीं हो सकते हैं. इन्होंने शादी से पहले धर्मांतरण विरोधी कानून का पालन नहीं किया है. लेकिन अब अगर याचिकाकर्ता कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए अगर कोर्ट से सुरक्षा की मांग करते हैं तो अदालत इनकी मांगों पर फिर से सुनवाई करेगा.

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