दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत, 7 साल की सजा हुई रद्द
आजम खान और अब्दुल्ला आजम
UP NEWS: उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पासपोर्ट मामले में बड़ी राहत मिली है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने पहले सुनाई गई सात साल की सजा को रद्द कर दिया है.अदालत के इस फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम को फिलहाल राहत मिल गई है और राजनीतिक हलकों में भी इस मामले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं
यह मामला दो अलग-अलग दस्तावेजों और जन्मतिथि के आधार पर पासपोर्ट बनवाने के आरोपों से जुड़ा था. जांच के दौरान आरोप लगाया गया था कि चुनावी दस्तावेजों और पासपोर्ट में दी गई जानकारी में अंतर पाया गया. इसी आधार पर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था.
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. इसमें ही पासपोर्ट की कमियां बताई गई थी. इसके अलावा भी आजम और उनके बेटे पर कई मामले दर्ज हैं, जो अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं.
निचली अदालत ने सुनाई दी सजा
निचली अदालत ने मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी, लेकिन अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसले की समीक्षा के बाद उस सजा को रद्द कर दिया. अदालत के आदेश के बाद सपा समर्थकों ने इसे बड़ी जीत बताया है. वहीं विपक्षी दल इस पूरे मामले पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं. इस फैसले के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान परिवार चर्चा के केंद्र में आ गया है.
जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे आजम
भले ही अब्दुल्ला खान को कोर्ट से दो पासपोर्ट मामले में राहत मिल गई हो लेकिन जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हुआ है. क्योंकि दूसरे मामलों में अभी सुनवाई जारी है, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उन्हें सजा सुनाई गई थी. उन्हीं मामलों में वह अभी भी जेल में ही रहेंगे.
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