UP News: पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत, सजा पर रोक से इनकार
UP News: जेल में बंद जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत मिली है. अपहरण और रंगदारी मामले में शनिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है. हालांकि हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह की 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
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— Vistaar News (@VistaarNews) April 27, 2024
क्या है मामला?
दरअसल, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम के खिलाफ लाइन बाजार पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सिंघल ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि पूर्व सांसद के गुर्गों ने उनका अपहरण किया. इसके बाद धनंजय सिंह ने पिस्टल से धमकाते हुए सड़क निर्माण में कम गुणवत्ता वाली सामग्री के उपयोग करने का दबाव बनाया और रंगदारी भी मांगी. इसी मामले में पिछले महीने एमपी-एमलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने धनंजय सिंह को दोषी करार दिया था और कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई थी.
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बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी को दिया टिकट
बहुजन समाज पार्टी ने जौनपुर लोकसभा सीट से धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है. यहां छठे चरण (25 मई) में वोट डाले जाएंगे. इसके अलावा प्रतापगढ़, फूलपुर, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, अम्बेडकरनगर, बस्ती, संतकबीर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, लालगंज, आजमगढ़, मछलीशहर और भदोही में भी इसी दिन वोट डाले जाएंगे.