UP News: मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, पिता की कब्र पर फातिहा पढ़ने की मिली इजाजत
UP News: सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने अब्बास अंसारी को मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दे दी है.
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी को बुधवार (10 अप्रैल) को मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत दी है. अब्बास अंसारी को फातिहा के बाद गाजीपुर जेल में रखा जाएगा. वहीं, 11 और 12 अप्रैल को जेल में परिवार से मिलने की इजाजत दी गई है. अदालत के आदेश के मुताबिक, अब्बास अंसारी को 13 अप्रैल को कासगंज जेल भेजा जाएगा. साथ ही अदालत ने अब्बास को मीडिया से बात नहीं करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद अब्बास अंसारी को कल फ़ातिहा के बाद गाज़ीपुर जेल में रखा जाएगा, 11-12 को जेल में परिवार से मिलने की इजाज़त, 13 अप्रैल को कासगंज जेल भेजा जायेगा, मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं रहेगी .#MukhtarAnsari #AbbasAnsari #SupremeCourtOfIndia… https://t.co/t97eF7IxDQ
— Vistaar News (@VistaarNews) April 9, 2024
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कार्डियक अरेस्ट से हुई थी मुख्तार अंसारी की मौत
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को तबीयत बिगड़ी थी. मुख्तार को उल्टी होने के बाद बेहोशी की हालत में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई. वहीं, माफिया के परिवार का कहना है कि उसे जेल में धीमा जहर देकर मारा गया है. बता दें कि मुख्तार ने भी कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर उसे जेल में धीमा जहर देने की बात कही थी.
अपराध की दुनिया का रहा बेताज बादशाह
गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के खिलाफ 60 से अधिक मामले दर्ज थे. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, गुंडा एक्ट, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सीएलए एक्ट से लेकर एनएसए तक शामिल हैं. इनमें से उसे आठ मामलों में अंसारी को सजा हो चुकी थी.