MP News: कल से बाइक-स्कूटी पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट जरूरी, नहीं तो कटेगा भारी चालान
MP News: मध्य प्रदेश के दो पहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है. 6 नवंबर से दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी हेलमेट अनिवार्य है. ऐसा नहीं होने पर भारी चालान काटा जाएगा.
भोपाल में हेलमेट को लेकर जरूरी खबर
MP News: मध्य प्रदेश के दो पहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर है. अगर 6 नवंबर से आपकी बाइक या स्कूटी पर पीछे बैठने वाले ने हेलमेट नहीं लगाया तो आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ सकता है. ADG PTRI के निर्देशों के बाद गुरुवार से प्रदेश भर में मुहिम शुरू हो रही है. अगर आपके टू-व्हीलर पर पीछे 4 साल की उम्र से बड़ा कोई भी शख्स बैठा है और उसने हेलमेट नहीं लगाया है तो आपका चालाना कट जाएगा.
दो पहिया वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर
मध्य प्रदेश में 6 नवंबर से बाइक-स्कूटर पर 4 साल की उम्र से बड़े पिलियन राइडर यानी पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य रहेगा. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस अलग-अलग चेकिंग जोन पर तैनात रहेगी. वहीं, नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान काटा जाएगा.