Bhopal News: भोपाल में चाइनीज़ मांझे पर लगा बैन, DGP ने जारी किया आदेश
चाइनीज मांझे पर लगा प्रतिबंध
Bhopal News: भोपाल में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल, खरीद-बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 (2) के तहत यह निर्णय लिया है.
चाइनीज़ मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध
आदेश के अनुसार भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ मांझे का उपयोग, उसका विक्रय एवं भंडारण पूरी तरह बैन रहेगा. जो भी व्यक्ति चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी. यह फैसला पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
प्रशासन ने नागरिकों से की अपील
पुलिस के मुताबिक हर साल चाइनीज़ मांझे से गंभीर हादसे सामने आते हैं, जिनमें कई लोग जानलेवा चोटों का शिकार हुए हैं. इन्हीं घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है. प्रशासन ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे केवल सुरक्षित मांझे का ही उपयोग करें और यदि कहीं चाइनीज़ मांझे की सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को जानकारी दें.
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इंदौर में चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
इंदौर में भी मकर संक्रांति के पर्व को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने चाइनीज मांझे के इस्तेमाल और बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है. कलेक्टर ने अपने आदेश में साफ निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने कहा कि गत वर्ष भी चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल से लोगों के कटने के मामले सामने आ चुके थे. इसी को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने मांझे की दुकानों पर विशेष नजर रखने और नियम तोड़ने वालो पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं.