MP News: दतिया कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दिल्ली की अदालत ने दी जमानत, FD घोटाला मामले में हुई है 3 साल की सजा
दतिया कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भारती
MP News: दिल्ली के राऊज एवेन्यू (MP-MLA) कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने बैंक कर्मचारी रघुवीर शरण प्रजापति को भी तीन साल की सजा सुनाई है. हालांकि, मामले में कोर्ट ने दोनों को जमानत भी दे दी है. कोर्ट ने दोनों को पूरे मामले में अपील दायर करने के लिए 60 दिन का समय दिया है.
जमानत और अपील के लिए समय
कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट में अपील दाखिल करने के लिए 60 दिन का समय भी दिया है. इस मामले में सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को भी राऊज एवेन्यू कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने उन्हें भी जमानत दे दी है.
पहले ही दोषी ठहरा चुकी थी कोर्ट
इससे पहले, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती को दोषी करार दिया था. दोषी ठहराए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था. दरअसल, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दतिया विधायक राजेंद्र भारती को कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े घोटाले के मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने कहा था कि उन्हें IPC की धारा 120B के साथ 420, 467, 468 और 471 के तहत क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी का दोषी पाया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर की मांग
विधायक राजेंद्र भारती ने ही अपने मुकदमे को ग्वालियर के MP/MLA कोर्ट से दिल्ली ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर इस मामले को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की MP/MLA कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था.
राजनीतिक दबाव के आरोप
विधायक राजेंद्र भारती ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता और पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और उनके परिवार के लोगों पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा कि उनके केस को राजनीतिक दबाव के चलते प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है.
अभियोजन पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती का आरोप था कि अभियोजन अधिकारी भी पूर्व मंत्री के दबाव में काम कर रहे हैं. इसी वजह से उन्होंने मांग की थी कि इस मामले की सुनवाई ग्वालियर की बजाय किसी अन्य स्थान पर की जानी चाहिए.
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