MP News: मानहानि केस में राहुल गांधी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, कार्तिकेय सिंह को अदालत ने नोटिस देकर 2 हफ्तों में मांगा जवाब

MP News: भोपाल स्थित एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिस पर शुक्रवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई.
Rahul Gandhi and Kartikeya Chauhan

राहुल गांधी और कार्तिकेय Rahul Gandhi and Kartikeya Chauhan

MP News: राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच चल रहे मानहानि मामले में कानूनी विवाद गहराता जा रहा है. भोपाल स्थित एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया, जिस पर शुक्रवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई.

हाईकोर्ट ने मांगे सभी रिकॉर्ड

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट, भोपाल में मौजूद मामले से जुड़े सभी दस्तावेज तलब किए हैं. इसके साथ ही केस की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए अब तक जारी सभी आदेशों की प्रतियां भी मांगी गई हैं.

कार्तिकेय को नोटिस, दो सप्ताह में जवाब देने के निर्देश

अदालत ने इस मामले में कार्तिकेय सिंह चौहान को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही इस केस की अगली सुनवाई 4 मई को तय की गई है.

2018 के बयान से शुरू हुआ विवाद

यह पूरा मामला साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान झाबुआ में हुई एक सभा से जुड़ा है. उस दौरान राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स का जिक्र करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे का नाम लिया था.

राहुल ने बताया था कन्फ्यूजन, फिर भी दर्ज हुआ केस

हालांकि बाद में राहुल गांधी ने अपने बयान को भ्रम बताया था, लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी छवि खराब करने की साजिश बताते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराया.

धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज

कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था. इस पर विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया, जिसे रद्द कराने के लिए अब राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे हैं.

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