MP News: मैहर में LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी, दो गैस एजेंसियों के खिलाफ मामला दर्ज
मैहर: गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई
MP News (मैहर से अविनाश पांडे की रिपोर्ट): मध्य प्रदेश के मैहर में घरेलू गैस के वितरण में अनियमितता के मामले में प्रशासन की सख्ती दिखाई दे रही है. जिला प्रशासन ने जिले की दो गैस एजेंसियों पर कार्रवाई की है. डिस्ट्रीब्यूशन में लापरवाही बरतने के लिए एजेंसियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. दोनों एजेंसियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक्शन लिया गया है.
क्या है पूरा मामला?
मैहर में घरेलू गैस वितरण में गंभीर अनियमितताओं के मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो गैस एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. अमरपाटन की मानसी गैस एजेंसी और अमातारा की इंडेन गैस एजेंसी पर अलग-अलग थानों में प्रकरण दर्ज किया गया है. एजेंसी संचालक अभिषेक चतुर्वेदी और विमला वर्मा पर नियमों के उल्लंघन और वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं.
अगले आदेश तक गैस एजेंसी निलंबित
मैहर कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस विनियमन आदेश 2000 के उल्लंघन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे. इसके बाद खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने अमरपाटन और बदेरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई. प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों गैस एजेंसियों को आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अनियमितताएं किस स्तर पर और कितने समय से हो रही थीं.