MP के सरकारी स्कूलों में एक जुलाई से बदलेंगे नियम, टीचर्स के साथ ही कर्मचारी और अधिकारियों की भी ई-अटेंडेंस जरूरी
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MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक जुलाई से नियमों में बदलाव होगा. अब सरकारी टीचरों के अलावा कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है. इसको लेकर शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी कर दिया है. आदेश में कहा गया है कि नियम समान रूप से सभी स्तरों पर लागू होंगे. इससे सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी.
सभी विभागों में लागू होगा आदेश
शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में ये आदेश लागू होगा. इनमें डीपीआई, राज्य शिक्षा केंद्र, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला शिक्षा केंद्र और अन्य प्रशिक्षण संस्थान शामिल किए जाएंगे. इन दफ्तरों के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को ऐप के जरिए ई-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है.
नियमों का पालन करवाने के लिए सभी कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुखों को जिम्मेदारी दी गई है. अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है या फिर कोई भी लापरवाही सामने आती है तो प्रमुख इसके लिए जिम्मेदार होंगे.
लंबे समय से शिक्षण संस्थान कर रहे थे मांग
शिक्षण संस्थान लंब समय से इसकी मांग कर रहे थे. टीचर्स का कहना था कि संस्थानों में केवल शिक्षकों के लिए ही ई-अटेंडेंस वाले नियम ना लागू किए जाएं, बल्कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को भी इस दायरे में लाया. टीचर्स का आरोप था कि केवल एक वर्ग के लिए ई-अटेंडेंस लागू करने से भेदभाव हो रहा है. ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसे ऑफिस के सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाए.
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