ट्रेन में गाली-गलौज, नशा और झगड़ा करना पड़ेगा भारी, इतने हजार के जर्माने के साथ बीच रास्ते में उतरना पड़ेगा

Indian Railways Rule: अगर आप भी ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. आपकी सुरक्षित यात्रा को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है.
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रेलवे स्टेशन(फाइल फोटो)

Indian Railways Rule: अगर आप भी ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. आपकी सुरक्षित यात्रा को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. बीते दिनों ट्रेन में धक्का-मुक्की, गाली-गलौज की खबरें खूब सामने आई है. मेट्रो या ट्रेन में हर कुछ ऐसे यात्री चढ़ जाते हैं जो दूसरों की यात्रा को मुश्किल कर देते हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्यों इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे ने सख्त नियम बनाया है.

जन विश्वास अधिनियम 2026

केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2026 को लागू करने के बाद रेलवे से जुड़े कई प्रावधानों को संशोधित किया गया है. इसके तहत अगर कोई यात्री रेलवे परिसर या फिर ट्रेन में नशा, अश्लीलता फैलाता है या गंदगी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ ही उस पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

अगर कोई बार-बार नियमों को तोड़ता तो…

इसके अलावा भी अगर कोई यात्री बार-बार नियमों को तोड़ता है और जुर्माना देने से इंकार कर देता है तो फिर यात्री पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है साथ ही उसे बीच रास्ते में ट्रेन से उतारा जा सकता है, ताकि अन्य यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो.

इसके अलावा जुर्माना न देने पर यात्री को रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट तक भेजा जा सकता है. वहां पर जुर्माना की राशि भी बढ़ा दी जाएगी और इसके साथ ही यात्री को छह महीने तक की जेल भी हो सकती है. इन सभी नियमों के पीछे रेलवे का मकसद है कि ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्री को आरामदायत और सुरक्षित सफर करना को मिले और किसी भी तरह की दिक्कत न हो.

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