Indore: सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हम जमानत रद्द करने के इच्छुक नहीं
राजा रघुवंशी मर्डर केस
Indore: इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है. आज 3 जुलाई 2026 को राजा रघुवंशी मर्डर केस में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत को बरकार रखते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी.
जस्टिस एमएम सुंदेश ने कहा…
स्टे को लेकर सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदेश ने कहा कि हम जमानत रद्द करने के इच्छुक नहीं हैं. अदालत ने कहा कि पहले से लागू हो चुके आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती. हालांकि सोनम को जवाब दाखिल करने के लिए जल्द की तारीख दी जाएगी. सुनवाई के दौरान सोनम के वकील ने बताया कि वह पहले ही रिहा हो चुकी है और शलॉन्ग में है तो अदालत ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया.
सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने कहा…
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने दलील देते हुए कहा कि सोनम ने सुनवाई के दौरान तीन बार गिरफ्तारी के आधार का मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन चौथी बार उठाया. तकनीकी आधार पर उसे जमानत नहीं दी जा सकती. उन्होंने कहा कि 6 दस्तावेजों में गिरफ्तारी के कारण सही धाराओं में दर्ज किए गए थे.
सोनम को क्यों मिली थी जमानत?
दरअसल मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के जमानत आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. मेघालय सरकार का कहना था कि गिरफ्तारी के कागजात में टाइपिंग की गलती के कारण सोनम रघुवंशी को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली थी. गिरफ्तारी के दौरान कागजात पर भारतीय न्याय संहिता के तहत हत्या की धारा 103 BNS लिखना था, मगर चूक के कारण 403 BNS दर्ज किया गया.
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