पुराना बैंक अकाउंट हो गया है बंद? ऐसे दोबारा करें एक्टिव और वापस पाएं अपना पैसा
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RBI Rules: अक्सर लोग नौकरी बदलने, दूसरे शहर में शिफ्ट होने या किसी दूसरे कारण से अपने पुराने बैंक खाते का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर किसी बैंक खाते में लगातार 2 साल तक कोई लेन-देन नहीं होता, तो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार उसे इनऑपरेटिव (Inoperative) या डोरमेंट (Dormant) अकाउंट ऐलान कर दिया जाता है।.
अगर ऐसा खाता 10 साल या उससे ज्यादा समय तक बंद रहता है, तो उसमें जमा पैसा बैंक द्वारा RBI के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड (DEAF) में ट्रांसफर कर दी जाती है. हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है. आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है और तय प्रक्रिया अपनाकर आप उसे कभी भी वापस प्राप्त कर सकते हैं.
ऐसे दोबारा चालू करें अपना बंद बैंक खाता
RBI के नियमों के अनुसार, किसी भी बंद बैंक खाते को दोबारा चालू करने के लिए बैंक ग्राहकों से कोई फीस नहीं ले सकते. इसके लिए सबसे पहले अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाएं और खाता री-एक्टिवेट करने का फॉर्म भरें. इसके साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान और पते के प्रमाण की स्व-प्रमाणित कॉपी जमा करें. कई बड़े बैंक अब Video KYC की सुविधा भी दे रहे हैं, जिससे घर बैठे भी प्रोसेस पूरी की जा सकती है. खाता चालू होने के बाद उसमें एक छोटा-सा जमा या निकासी का लेन-देन जरूर करें, ताकि वह दोबारा बंद न हो.
पुराने बैंक खाते में जमा पैसे का ऐसे लगाएं पता
अगर आपको याद नहीं है कि आपका पैसा किस बैंक में जमा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. RBI ने इसके लिए UDGAM पोर्टल शुरू किया है. इस पोर्टल की मदद से आप अलग-अलग बैंकों में पड़े अपने अनक्लेम्ड डिपॉजिट की जानकारी एक ही जगह पर देख सकते हैं.
UDGAM पोर्टल का ऐसे करें इस्तेमाल
सबसे पहले RBI के ऑफिशियल UDGAM पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट बनाएं. इसके बाद अपना नाम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पैन कार्ड या वोटर आईडी जैसी जानकारी दर्ज करके सर्च करें. अगर आपके नाम पर किसी बैंक में अनक्लेम्ड राशि मौजूद होगी, तो उसकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. इसके बाद संबंधित बैंक शाखा में जाकर जरूरी डाक्यूमेंट्स जमा करें और अपना पैसा वापिस लें.