‘हमने शादी कर ली है, पति के खिलाफ रेप का केस रद्द कर दें’, महिला ने हाई कोर्ट से की अपील, अब आया बड़ा फैसला

Jabalpur News: आवेदनकर्ता ने आगे कहा कि वे पति-पत्नी के तरह शांति से रहना चाहते हैं इसलिए कार्रवाई आगे जारी ना रखी जाए. वहीं, अपीलकर्ता के वकील ने कहा कोर्ट के सामने तर्क रखते हुए कहा कि आगे कानूनी प्रक्रिया को जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा.
MP High Court

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दर्ज रेप की FIR को निरस्त करने के लिए आवेदन किया था. उसने अदालत से कहा कि हम दोनों ने शादी कर ली है. अब हम पति-पत्नी बन चुके हैं और शांति से रहना चाहते हैं. इस आधार पर महिला ने शिकायत रद्द करने की मांग की है. इस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रिपोर्ट को रद्द करने के आदेश दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, ये पूरा मामला सिवनी जिले के धनौरा थाना क्षेत्र का है. यहां रहने वाले एक युवक के खिलाफ युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई थी. इसी दौरान रेप केस के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की. इसके साथ ही पीड़िता की ओर से भी आवेदन पेश किया गया, जिसमें शिकायत रद्द करने की मांग की. इस आवेदन में उसने कहा कि हमने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया है. इसके साथ ही उसने बताया कि 28 अप्रैल 2026 को आरोपी के साथ शादी कर ली है. अब वे दोनों पति-पत्नी की तरह रह रहे हैं.

आवेदनकर्ता ने आगे कहा कि वे पति-पत्नी के तरह शांति से रहना चाहते हैं इसलिए कार्रवाई आगे जारी ना रखी जाए. वहीं, अपीलकर्ता के वकील ने कहा कोर्ट के सामने तर्क रखते हुए कहा कि आगे कानूनी प्रक्रिया को जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा.

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हाई कोर्ट ने FIR निरस्त की

इस मामले की सुनवाई जस्टिस हिमांशु जोशी की सिंगल बेंच ने की. मामले की सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष एक-दूसरे को जानते हैं. कार्रवाई के दौरान दोनों ने शादी कर ली है और शांति से रह रहे हैं. इसके बाद अदालत ने FIR को निरस्त करने के आदेश दे दिए.

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