इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले पुलिस का बड़ा एक्शन! शहर में लगाई गई धारा 163, जानें क्या हैं इसके मायने
इंदौर: राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले पुलिस ने धारा-163 लगाई
Indore News: इंदौर में होने वाला राहुल गांधी का कार्यक्रम ‘खटाई में पड़ता’ नजर आ रहा है. ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के लिए 12 सितंबर 2026 की तारीख चुनी गई थी. इसके बाद वेन्यू की तलाश शुरू हुई. जब जगह नहीं मिली तो कांग्रेस ने इसी तारीख को आगे खिसकाकर 19 सितंबर कर दिया. अब कार्यक्रम से पहले पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. शहर में धारा-163 को लागू कर दिया गया है.

रैली, धरना-प्रदर्शन पर रहेगी रोक
इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह की ओर से आदेश जारी किया गया है. पूरे शहर में धारा-163 को लागू कर दिया गया है. इस आदेश के अनुसार बिना अनुमति के धार्मिक संस्था, राजनैतिक संगठन और अन्य संगठनों द्वारा किसी तरह के आयोजन आयोजित नहीं किए जा सकेंगे. वहीं, जुलूस, धरना-प्रदर्शन, धार्मिक आयोजन, विवाह और जन्म दिवस आदि पर किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र और विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होकर यातायात को बाधित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा.

कब तक लागू रहेगी धारा-163?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत आदेश जारी किया गया है. लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल के लिए भी सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य है. ये आदेश 24 अक्टूबर 2026 तक लागू रहेगा. आदेश के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
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विवेक तंखा की पोस्ट पर हुआ विवाद
राज्यसभा सांसद विवेक तंखा के सोशल मीडिया पर भी विवाद हो रहा है. उन्होंने इस कार्यक्रम को इंदौर की जगह जबलपुर में कराने के लिए कहा था. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जीतू पटवारी की वजह से इस कार्यक्रम को इंदौर में किया जा रहा है. इसे लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज भी कसा है. छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को पत्र भी लिखा था.