MP News: कफ सिरप मामले के आरोपी डाॅक्टर प्रवीन सोनी का झटका, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

MP News: छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीन सोनी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है.
MP High Court

एमपी हाई कोर्ट

MP News: छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीन सोनी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाई कोर्ट ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया है. आरोपी डॉक्टर ने अपने खिलाफ दर्ज चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी. हाई कोर्ट ने 27 मृतक बच्‍चों के परिजनों को इसमें पक्षकार बनाने के निर्दश दिए थे.

हाई कोर्ट के सख्‍त रूख को देखते हुए आरोपी डॉक्टर ने याचिका को वापिस ले लिया था, इसके बाद य‍ाचिका खारिज हो गई. बता दें कि कफ सिरप से 27 बच्‍चों की मौत का मामला सामने आया था.

क्या है मामला?

दरअसल, मध्‍य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया निवासी शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीन सोनी को परासिया थाना पुलिस ने 5 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था. डॉ सोनी पर आरोप है कि उसके द्वारा लिखे गए इलाज में जहरीली कोल्ड्रिफ कफ सिरप शामिल थी, जिससे जिले में 27 बच्‍चों की मौत हो गई थी.

इसके बाद मामले में परासिया की एडीजे अदालत से जमानत याचिका खार‍िज होने पर प्रवीन सोनी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी डॉ. प्रवीन सोनी, उसकी पत्नी ज्योति सोनी, भतीजे राजेश सोनी और मेडिकल स्‍टाेर पर काम करने वाले फार्मासिस्‍ट सौरभ कुमार जैन को आरोपी बनाया था.

हाई कोर्ट सुनवाई में पहले रखा था तर्क

हाई कोर्ट में सुनवाई के समय राज्य सरकार की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया. वहीं मामले में आपत्त‍िकर्ताओं ने भी डॉक्टर और उसके सभी सहयोगियों को जमानत देने पर आपत्त‍ि जताई थी. आरोपी डॉक्टर प्रवीन सोनी और उसकी पत्नी ने हाई काेर्ट में तर्क दिया कि वह पिछले कई सालों से परासिया में बच्‍चों का इलाज कर रहे हैं. उनका कहना था कि कफ सिरप काे प्रिसक्राइब जरूर हमारे द्वारा किया गया था, लेकिन कफ सिरप में मिलावट उसको बनाने वाली कंपनी द्वारा की गई थी. इस हिसाब से उनको जमानत का लाभ मिलना चाहिए.

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