IAS विवेक पोरवाल और संदीप जीआर को बड़ी राहत, जबलपुर हाई कोर्ट ने वापस लिया गिरफ्तारी वारंट

Jabalpur High Court: जबलपुर हाईकोर्ट ने IAS विवेक पोरवाल और IAS संदीप जी आर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने दोनों IAS के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरेंट को वापस लेने का आदेश दिया है.
Jabalpur High Court

जबलपुर हाई कोर्ट (File Photo)

Jabalpur High Court: जबलपुर हाईकोर्ट ने IAS विवेक पोरवाल और IAS संदीप जी आर को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने दोनों IAS के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरेंट को वापस लेने का आदेश दिया है. दोनों अधिकारियों पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का आरोप है.

बता दें, जबलपुर हाईकोर्ट ने IAS विवेक पोरवाल, जो तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसकी सुनवाई आज 21 सितंबर को हुई. इस दौरान कोर्ट ने कोर्ट ने आदेश का पालन होने पर वारंट को वापस लेने का फैसला किया है.

क्या है मामला?

यह मामला सागर कलेक्टर कार्यालय की अनुभाग अधिकारी शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा है. हाई कोर्ट ने पिछले साल प्रदेश सरकार और तत्कालीन सागर कलेक्टर को अनुभाग अधिकारी शीला सेन के नियमितीकरण के दावे पर 90 दिन के भीतर विचार कर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. जिसके बाद कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अवमानना याचिका के नोटिस दिए, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी उन पर कोई असर नहीं दिखा.

अपडेट किया जा रहा है…

ज़रूर पढ़ें