दूसरों के नाम लिया SIM तो 3 साल की जेल और 50 लाख तक जुर्माना! कैसे पता करें? आपके नाम कितनी सिम
सिम कार्ड (File Photo)
SIM Card Ownership Rules: अगर आप भी दूसरों के नाम से सिम चलाते हैं या दूसरों के नाम पर सिम लेने की सोच रहे हैं तो सतर्क हो जाएं. डिपार्टमेंट ऑफ टेलेकम्युनिकेशन्स (DoT) ने लोगों को ऐसे मामलों को लेकर सावधान रहने की सलाह दी है. इसके साथ ही एडवाइजरी भी जारी की है, जिसके अनुसार, फर्जी तरीके से सिम हासिल करना और टेलीकॉम आइडेंटिफायर का गलत इस्तेमाल करना कानून के तहत अपराध हो सकता है.
दरअसल, आज के समय में सिम कार्ड सिर्फ फोन पर किसी से बात करने ही माध्यम नहीं है, बल्कि उसमें बैंक अकाउंट से लेकर UPI, OTP और कई जरूरी ऑनलाइन सर्विस भी जुड़ी होती हैं. ऐसे में गलत तरीके से सिम का उपयोग काफी खतरनाक हो सकता है. इसे कानून के तहत अपराध भी माना गया है.
क्या कहता है कानून?
अगर कोई व्यक्ति फ्रॉड या किसी दूसरे व्यक्ति की पहचान बनकर सिम हासिल करता है, तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, 2023 की सेक्शन 42(3)(e) के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. इसके लिए 50 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है.
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कैसे पता लगाएं कि आपके नाम पर कितनी सिम हैं?
DoT के अनुसार, संचार साथी पोर्टल और ऐप का इस्तेमाल कर पता लगाया जा सकता है कि आपके नाम पर कितनी सिम इश्यू हैं. अगर आपके नाम पर कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है, जो चालू तो है, लेकिन आपके पास नहीं है, तो ऐसी दशा में उसकी जानकारी तुरंत रिपोर्ट करें. सेक्शन 42(6) के तहत इस अपराध को अंजाम देने में एबेटमेंट, एटेम्पट या कांस्पीरेसी की स्थिति में सजा का प्रावधान है. इसलिए समय-समय पर चेक करें और सतर्क रहें. अन्यथा यह गलती आपके लिए भारी पड़ सकती है.