Chhattisgarh: दुर्ग जिले में संपत्ति कर जमा नहीं करने पर होगी कार्रवाई, भिलाई नगर निगम 30 संपत्ति करदाताओं की प्रॉपर्टी करेगा कुर्क

Chhattisgarh News: भिलाई नगर निगम क्षेत्र के 30 भवन स्वामियों द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने पर आयुक्त ने कुर्की वारंट जारी कर अधिकारी की नियुक्ति करते हुए 30 मई तक राशि की वसूली करने के निर्देश दिये है.
Chhattisgarh News

फाइल फोटो

Chhattisgarh News: दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम इन दिनों संपत्ति कर की राशि जमा करवाने को लेकर कड़ा रुख अपना रही है. निगम आयुक्त के निर्देश पर ऐसे बड़े संपत्ति करदाताओं की लिस्ट तैयार की गई है, जिन्होंने कई सालों से संपत्ति कर जमा नहीं किया है. लिहाजा अब निगम ने 30 बड़े संपत्ति करदाताओं की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए भिलाई नगर निगम आयुक्त ने एक टीम का भी गठन किया है, जो ऐसे लोगों की संपत्ति का ब्यौरा इकट्ठा करेंगे और उनकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई करेंगे.

निगम आयुक्त ने 30 मई तक संपत्ति कुर्क करने के दिए निर्देश

दरअसल नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के 30 भवन स्वामियों द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर की राशि जमा नहीं करने पर आयुक्त ने कुर्की वारंट जारी कर अधिकारी की नियुक्ति करते हुए 30 मई तक राशि की वसूली करने के निर्देश दिये है. निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने निगम को आर्थिक रूप से सबल बनाने संपत्तिकर की वसूली शतप्रतिशत हो इसके लिए समय-समय पर राजस्व करो की वसूली की समीक्षा करते है. इसी दौरान उन्होने संपत्तिकर विभाग को निर्देशित किये थे. कि लंबे समय से निगम का टैक्स जमा नहीं करने वाले भवन स्वामियों की सूची जोनवार प्रस्तुत करे.

ये भी पढ़ें- सरगुजा में धान खरीदी में हुई गड़बड़ी, संभाग के तीन जिलों में 58 हजार क्विंटल धान का अब तक नहीं हुआ उठाव

इन बड़े करदाताओं की संपत्ति को किया जाएगा कुर्क

सूची के आधार पर लोगों ने सालों से संपत्ति का जमा नहीं किया है. उनमें जोन-03 मदर टेरेसा नगर क्षेत्र के व्यवसायिक एवं आवासीय भवन स्वामी जिसमें अध्यक्ष, सर्कुलर मार्केट व्यापारी संघ, केम्प-2, भिलाई, सुखदेव/नरेश कुमार/नानक राम, सर्कुलर मार्केट, रूखमणी अग्रवाल/रामनिवास, 15/14, सर्केुलर मार्केट, केशर बाई पति श्री रामजी लाल, प्लाट नं., 1, 2, 3, 4 इंदिरा मार्केट, भिलाई, बंशीलाल आ. हस्तीमल, 17/11 सर्कुलर मार्केट, सायरा बेगम पति स्व. लाल खान, सर्कुलर मार्केट, केॅम्प-2, मंगत राम आ. मोहन दास, ईआर-29, जवाहर मार्केट,  रमेश पटेल/हरी सिंह, सर्कुलर मार्केट,  रघुवीर सिंह/प्रीतम सिंह, 13/16, सरकुलर मार्केट, जलालुद्दीन/अलीहसन, डी/12, सर्कुलर मार्केट,  नानक राम/छायादेवी अग्रवाल, 11/6, सर्केुलर मार्केट, बरकतउल्ला आ. अजीजउल्ला, चटाई क्वाटर केम्प-2 शामिल है.

इन करदाताओं ने लंबे समय से नहीं जमा किया संपत्ति कर

इसी तरह शिवनंद सिंह आ. स्व. सत्यनाराण सिंह, चटाई क्वाटर केम्प-2, कुलवंत राय गुप्ता, नंदनी रोड होटल एलासर, आर.मिश्रा आ. स्व. धनुरधारी मिश्रा, नंदिनी रोड, राममनोहर ताम्रकार आ. श्याम लाल, नंदनी रोड, सूरज चौधरी आ. रामकिशुन चौधरी, शीतला काम्पलेक्स केम्प-2, तीरथ दास आ. ईश्वर दास, शाॅप नं.-6/8, सर्कुलर मार्केट, श्रीचंद आ. जसप्रीत सिंह, 13/14, सर्कुलर मार्केट, वरयाम सिंह बग्गा/अमीर चंद बग्गा/शोभा बग्गा, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, सुरेन्द्र कुमार वर्मा आ. स्व. श्याम बिहारी वर्मा, चटाई क्वाटर, नंदजी/चितेश्वर प्रजापति आ. चितेश्वर प्रजापति, 114, सब्जी मंडी,, परमात्मा सिंह आ. स्व. कपील देव सिंह, 1/6, सर्कुलर मार्केट, बदरूद्दीन आ. मो0 ईब्राहिम, डी/10, इंदिरा मार्केट भिलाई, एस. महेन्द्रन आ. बी. सलभोराज, नंदनी रोड, नरेन्द्र कुमार वर्मा आ. स्व. श्याम बिहारी वर्मा, रामपुजन शर्मा आ. बाजू शर्मा, कोहका माईनर, नंदनी रोड भिलाई, विमल पाल आ. जगत पाल, भिलाई, सुरेन्द्र सिंह काम्बो आ. स्व. महेन्द्र सिंह काम्बो, कोहका माईनर नंदनी रोड, भिलाई, डी अशोक आ. बाबू लाल, शीतला मंदिर रोड, भिलाई शामिल है.

निगम के इस नियम के तहत जारी हुआ कुर्की का आदेश

इन भवन स्वामियो द्वारा लंबे समय से संपत्तिकर राशि का भुगतान नहीं किया गया है. निगम द्वारा सभी भवन स्वामी को 174 की नोटिस जारी कर 30 दिवस के भीतर निगम को देय लंबित राशि का भुगतान करने को कहा गया था. नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद आयुक्त ने उन सभी 30 भवन स्वामियो के विरूद्व नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 175 के अधीन शक्ति पत्र कुर्की वारंट जारी कर कुर्की अधिकारी, सहायक राजस्व अधिकारी, बी.के. नायडू को आदेशित किये है कि उक्त भवन स्वामियो से 30 मई तक निगम को देय लंबित राशियों का वसूली कर निगम कोष में जमा कराये.

ज़रूर पढ़ें