MP News: नागरिकों के लिए जरूरी सूचना- रेलवे ट्रैक से दूर रहें, महादेवखेड़ी-मालखेड़ी खंड पर तीसरी लाइन का होगा हाई स्पीड ट्रायल

MP News: रेलवे भूमि में अनधिकृत प्रवेश भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत एक आपराधिक अपराध है.
Indian Railway Track (file photo)

भारतीय रेलवे ट्रैक (फाइल फोटो)

MP News: जबलपुर और भोपाल मण्डल में तीसरी लाइन का निर्माण तेजी से जारी है. महादेवखेड़ी-मालखेड़ी खंड (किमी 979/248 से किमी 986/134) के बीच रेल संरक्षा आयुक्त उच्च गति परीक्षण 05 जुलाई को किया जाएगा. यह परीक्षण जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है. रेलवे महादेवखेड़ी और मालखेड़ी स्टेशनों के बीच नई तीसरी लाइन पर नियमित रूप से उच्च गति ट्रेन परीक्षण किया जाएगा. इसके पश्चात नियमित रूप से ट्रेनें चलाई जाएंगी. जिसके लिए रेलवे के द्वारा सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि परीक्षण के दौरान रेलवे ट्रैक से दूर रहें और अपनी सुरक्षा के लिए पटरी पार न करें.

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जानिए क्या है नियम

ज्ञात हो कि अधिकृत स्थानों जैसे कि लेवल क्रॉसिंग (जब सड़क यातायात के लिए खुली हो) के अलावा रेलवे भूमि में अनधिकृत प्रवेश भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत एक आपराधिक अपराध है, जिसके लिए 6 महीने तक की कैद या 1,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. सभी नागरिकों से अनुरोध है कि लेवल क्रॉसिंग पार करते समय नियमों का पालन करें. दोनों दिशाओं में ट्रेनों का आवागमन देखकर जब सुरक्षित हो तभी पार करें.

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