MP News: Indore में नाबालिग के दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को तिहरे, मां को दोहरे उम्रकैद की सजा
MP News: इंदौर में कोर्ट ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को तिहरे और मां को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है. प्रतिकर योजना में पीडि़ता को दो लाख रुपये प्रदान करने का आदेश भी कोर्ट ने दिया है. सौतेले पिता द्वारा लगातार दुष्कर्म करने से परेशान नाबालिग 20 फरवरी 2022 को घर से कहीं चली गई थी.
सौतेले पिता ने किया दुष्कर्म
एरोड्रम थाने पर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराते हुए मां ने बताया था कि बेटी को किसी बात पर डांट दिया था, जिससे नाराज होकर कहीं चली गई. लगा था कि वह दादी के पास गई है, लेकिन वो वहां भी नहीं मिली. मई में पुलिस ने नाबालिग किशोरी को तलाश लिया. 31 मई को बाल कल्याण समिति के समक्ष दिए बयान में नाबालिग ने बताया कि पिछले दो वर्ष से सौतेले पिता ने कई बार उसके साथ गलत काम किया. मां को बताया तो उसने उल्टे उसे ही डांट कर चुप करा दिया. समिति के कहने पर पुलिस ने दोबारा पीडि़ता के बयान लिए, जिसमे पीडि़ता ने वहीं बात दोहराई.
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पॉक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
इस पर सौतेले पिता और मां के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया. जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायालय ने सौतेले पिता को पॉक्सो एक्ट की धारा एल/6, 5 (एन)/6 एवं 3/4 में पृथक-पृथक तिहरा आजीवन कारावास और 15500 रुपये अर्थदंड तथा मां को धारा 5एल/6 सहपठित धारा 17. एवं 3/4 सहपठित धारा 17 में पृथक-पृथक दोहरा आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया. पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने की.