Bilaspur: न्यू जनता अस्पताल में 200 रुपए के बिल देने को लेकर विवाद, मरीज ने निकाला चाकू, जमकर की तोड़फोड़

CG News: बिलासपुर जिले के तिफरा स्थित न्यू जनता अस्पताल में ₹200 का विवाद इतना बढ़ गया कि मरीज ने ड्रेसिंग कराने के बाद बिल भुगतान नहीं करने की बात पर चाकू निकाल लिया. नर्स और गार्डों को धमकाया गया. अस्पताल में तोड़फोड़ की गई.
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अस्पताल में झगड़ा

CG News: बिलासपुर जिले के तिफरा स्थित न्यू जनता अस्पताल में ₹200 का विवाद इतना बढ़ गया कि मरीज ने ड्रेसिंग कराने के बाद बिल भुगतान नहीं करने की बात पर चाकू निकाल लिया. नर्स और गार्डों को धमकाया गया. अस्पताल में तोड़फोड़ की गई.

न्यू जनता अस्पताल में 200 रुपए के बिल देने को लेकर विवाद

इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया. जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है. कुछ कर्मचारी पत्थरबाजी से घायल हो गए मामले में सिरगिट्टी पुलिस ने दो नामजद आरोपियों सहित अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार बोरी फैक्ट्री के पास तिफरा निवासी नारायण मिश्रा न्यू जनता अस्पताल में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि 15 जून की रात वह अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थे.

इसी दौरान रात करीब 12.20 बजे दो युवक इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे. इलाज के बाद दोनों युवक बिल भुगतान को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों वाशु और प्रियंका से विवाद करने लगे. अस्पताल परिसर में बढ़ते विवाद को देखकर गार्ड नारायण मिश्रा ने दोनों को समझाने और बहस बंद करने के लिए कहा. शिकायत के अनुसार गार्ड की बात सुनकर दोनों युवक भड़क गए और गालियां देने लगे. आरोप है कि उन्होंने अपने पास रखा धारदार चाकू निकाल लिया और उसे लहराते हुए गार्ड को जान से मारने की धमकी दी. इसके बाद दोनों अस्पताल से बाहर निकल गए.

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आरोपियों का दर्ज किया केस

गार्ड ने पुलिस को बताया कि बाहर निकलने के बाद आरोपियों ने अस्पताल के सामने पत्थर फेंककर कांच में तोड़फोड़ की. पत्थर और टूटे हुए कांच के टुकड़े लगने से उन्हें चोटें आईं. घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद डॉ. राजेश कुमार यादव और कर्मचारी वाशु, प्रियंका और जय ने पूरा घटनाक्रम देखा. पूछताछ में आरोपियों की पहचान आदित्य बनसोड़ और युवराज के रूप में हुई. शिकायत के आधार पर सिरगिट्टी पुलिस ने आदित्य बनसोड़, युवराज और अन्य के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के अलावा बीएनएस की धारा 115(2), 296, 3(5), 324(4) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर लिया है.

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