रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 32 महीने का बकाया पेंशन एरियर मिलेगा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

CG News: सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार के नियम को भेदभावपूर्ण माना. कोर्ट ने कहा कि 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को वास्तविक लाभ 1 सितंबर 2008 से देना समान श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भेदभाव है
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा 32 महीने का एरियर्स

CG News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने रिटायर्ड कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने राज्य सरकार को 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक 32 महीने का पेंशन एरियर देने के लिए कहा है. इसके साथ ही कोर्ट ने उस सीमा को भी निरस्त कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को वास्तविक लाभ सितंबर 2008 से दिया जाएगा.

120 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए

दरअसल, बस्तर के रहने वाले 80 साल के रिटायर्ड हेड मास्टर ज्ञानदत्त मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया. अदालत ने साफ किया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार अपने-अपने हिस्से का वित्तीय भुगतान 120 दिनों के भीतर करें.

कोर्ट ने व्यवस्था को भेदभावपूर्ण बताया

सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार के नियम को भेदभावपूर्ण माना. कोर्ट ने कहा कि 1 जनवरी 2006 से पहले रिटायर हुए कर्मचारियों को वास्तविक लाभ 1 सितंबर 2008 से देना समान श्रेणी के कर्मचारियों के साथ भेदभाव है. इसके साथ ही स्पष्ट किया कि ये संविधान में दिए समानता के नियमों के हिसाब से नहीं है.

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हजारों पेंशनर्स को मिलेगी राहत

उच्च न्यायालय के इस फैसले से रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी. सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि समान परिस्थितियों में आने वाले पेंशनर्स के साथ अलग-अलग व्यवहार करना ठीक नहीं है. राज्य सरकार को समानता और न्याय के सिंद्धात का पालन करना चाहिए.

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