छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को ‘सुप्रीम’ राहत, SC ने दी जमानत
अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
Chhattisgarh liquor Scam: छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा को आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. अनिल टुटेजा को जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई देश के मुख्य न्यायाधीश की पीठ पर हुई, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची शामिल रहे. इस दौरान कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अनिल टुटेजा को जमानत दे दी. इस मामले अनिल टुटेजा जनवरी 2024 से जेल में बंद थे, जबकि अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है.
#BREAKING: In the Chhattisgarh liquor scam case, the Supreme Court granted bail to retired IAS officer Anil Tuteja, imposing conditions including staying out of the state and not contacting officials or influencing witnesses pic.twitter.com/ymRq9bWNaY
— IANS (@ians_india) May 18, 2026
इन शर्तों पर मिली जमानत
अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दी है. कोर्ट की शर्तों के अनुसार, प्रदेश के बाहर रहना, अधिकारियों से संपर्क न करना और गवाहों को प्रभावित न करना शामिल है. अगर इस दौरान कोर्ट की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो कोर्ट अनिल टुटेजा की जमानत को भी रद्द कर सकती है.
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अनिल टुटेटा पर क्या थे आरोप?
ईडी के अनुसार, अनिल टुटेजा पर शराब घोटाले में सरकारी तंत्र और कारोबारियों के बीच मिलीभगत कर करोड़ों रुपए का अवैध लेनदेन किया गया. इस मामले में अनिल टुटेजा के साथ ही कई बड़े अधिकारियों और कारोबारियों के नाम सामने आए थे. यह मामला छत्तीसगढ़ का सबसे चर्चित शराब घोटाला रहा है. अनिल टुटेजा की अगर बात करें, तो वह छत्तीसगढ़ कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं. जो प्रदेश में काफी लंबे समय तक कई बड़े पदों पर जिम्मेदारी निभाई है. फिलहाल, जमानत मिलने के बाद अब वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे.