Delhi: अमानतुल्लाह खान को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ED के सामने पेश होने का दिया आदेश, जानें क्या है पूरा मामला

Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमान याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही खान को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है.
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अमानतुल्लाह खान को नहीं मिली राहत

Delhi News: आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. कथित दिल्ली शराब घोटाले में ‘आप’ मुखिया अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. वहीं, अब सुप्रीम कोर्ट से पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन मामले में खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही आप विधायक को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है.

जानकारी के मुताबिक, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आप विधायक को 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया है. इससे पहले मार्च में दिल्ली हाईकोर्ट ने   अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

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क्या है मामला?

अमानतुल्लाह खान पर आरोप है क‍ि उन्‍होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहने के दौरान 32 लोगों की अवैध रूप से भर्तियां की थी. वहीं, ईडी का यह भी कहना है कि 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर खान ने निजी फायदा उठाया. ईडी ने मामले में आप विधायक को समन भेजने के अलावा उनके ठिकानों पर छापेमारी भी की है. दूसरी ओर आप विधायक और पार्टी के अन्य नेता वक्फ बोर्ड में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करते रहे हैं.

23 अप्रैल तक बढ़ी केजरीवाल की न्यायिक हिरासत

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने सोमवार को आठ दिनों के लिए बढ़ा दिया है. अब आठ दिन न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में 23 अप्रैल तक रहना होगा.

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