MCD स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर AAP का कानूनी हमला, सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
MCD Standing Committee Election: दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के छठे सदस्य के चुनाव ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दिया है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस चुनाव को अवैध ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह चुनाव पूरी तरह से गैरकानूनी और असंवैधानिक है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव निगम की बैठक में होना चाहिए, और इस बैठक को बुलाने का अधिकार केवल मेयर के पास है. उनका कहना है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के आदेश पर चुनाव कराना नगर निगम के नियमों का खुला उल्लंघन है.
बीजेपी के उम्मीदवार की जीत
इस चुनाव का AAP और कांग्रेस ने बहिष्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप भाजपा के उम्मीदवार सुंदर सिंह ने 115 वोटों के साथ जीत हासिल की. इससे दिल्ली नगर निगम की 18 सदस्यीय स्थायी समिति में भाजपा के 10 और AAP के 8 सदस्य हो गए हैं. इस जीत के बाद, भाजपा का पलड़ा भारी हो गया है और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का पद भी भाजपा के पक्ष में आता दिखाई दे रहा है.
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किसने क्या-क्या कहा?
दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय ने इस चुनाव को अवैध करार देते हुए कहा कि नियमों का उल्लंघन किया गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी चुनाव की प्रक्रिया की आलोचना की. उनका कहना है कि नगर निगम के नियमों के अनुसार सदन की बैठक बुलाने का अधिकार केवल मेयर के पास है, और एलजी के आदेश पर चुनाव कराना पूरी तरह से अस्वीकार्य है.
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई
अब आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि इस विवाद का हल कैसे निकलेगा.