अब किसी प्रदर्शन में नहीं जाऊंगा… एक्टर इमरान खान ने कोर्ट को दिलासा भरोसा, तब मिली राहत

Bollywood actor Imran Khan: एक्टर इमरान खान ने कोर्ट में कहा कि वह आगे से कभी किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे. इसके साथ ही उन्‍होंने यह भी कहा कि उनका किसी भी राजनीतिक दल से कोई नाता नहीं है.
Imran Khan Leave Country Notice

एक्‍टर इमरान खान

Bollywood actor Imran Khan: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के नोटिस से जुड़े मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है. सोमवार (2 नवंबर) को हुई सुनवाई के दौरान अभिनेता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह भविष्य में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदर्शन आयोजित करने वाले किसी संगठन से उनका कोई संबंध नहीं है.

दरअसल, इमरान खान को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) की ओर से ‘लीव इंडिया नोटिस’ जारी किया गया था. इस नोटिस में उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया था.

नोट‍िस के खिलाफ अभिनेता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. पिछली सुनवाई में अदालत ने नोटिस पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए.

SIR के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर उठे सवाल

यह पूरा मामला मुंबई में 10 अक्टूबर को हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है. यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित किया गया था. इसमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर भी विरोध जताया गया था. बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद इमरान खान इस राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल हुए. इसके बाद उनके खिलाफ शिकायत की गई.  FRRO ने उन्हें भारत छोड़ने का नोटिस जारी कर दिया.

अमेरिकी नागरिक हैं इमरान खान

सोमवार को सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने अदालत को बताया कि अभिनेता के पास अमेरिकी पासपोर्ट और OCI कार्ड है. उनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन उनका ज्यादातर जीवन भारत में ही बीता है. उन्होंने यहीं पढ़ाई की, शादी की और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया. वकील ने यह भी कहा कि इमरान का प्रदर्शन के आयोजकों से कोई संबंध नहीं है. आगे से वह किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे.

कोर्ट ने मांगी बिना शर्त माफी

अदालत ने इमरान से प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा है. इसके साथ ही भविष्य में ऐसे प्रदर्शनों से दूर रहने का लिखित आश्वासन देने को कहा है. फिलहाल भारत छोड़ने के नोटिस पर रोक जारी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी.

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