बंगाल में नए CM कैसे लेंगे शपथ, ममता बनर्जी के इस्तीफे से इनकार के बाद अब क्या होगा?

जानकारों का कहना है कि अगर एक बार मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए तो फिर राज्यपाल नई सरकार के गठन के साथ ही नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा सकता है.
Mamata Banerjee (File Photo)

ममता बनर्जी(File Photo)

Mamta Banerjee refuses to resign: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है. लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. ममता का आरोप है राज्य में सही तरीके चुनाव नहीं करवाए गए हैं और अपनी हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है. अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर ममता बनर्जी अपने पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तो फिर नई सरकार का गठन कैसे होगा और नया मुख्यमंत्री कैसे बनेगा?

ममता बनर्जी के इस्तीफा देने या ना देने से फर्क नहीं पड़ता है

जानकारों की मानें तो मुख्ममंत्री बदलने को लेकर संवैधानिक अड़चन होती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा ना देने पर नया मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है. अगर एक बार मुख्यमंत्री का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए तो फिर राज्यपाल नई सरकार के गठन के साथ ही नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा सकता है. अगर ममता बनर्जी की बात करें तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर 7 मई को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है. एक बार कार्यकाल पूरा हो गया तो नए मुख्यमंत्री के लिए चुनाव आयोग की जीत का प्रमाण पत्र ही मायने रखता है. इसके आधार पर राज्यपाल नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवा पाएगा.

राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं

कानूनी जानकारों का कहना है कि एक बार चुनाव आयोग ने जीत का सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर ममता बनर्जी के चाहने से कुछ नहीं होगा. इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल ही मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है. राज्यपाल की इच्छा से सरकार चलती है. अगर ममता बनर्जी मना करती हैं तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल को शक्तियां प्राप्त हैं कि वह राष्ट्रपित शासन की सिफारिश कर सकते हैं.

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