सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत, कांग्रेस नेता की अग्र‍िम जमानत मंजूर

Pawan Khera: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. इससे पहले गुवाहाटी कोर्ट ने खेड़ा की जमानत खारिज कर दी थी. इसी फैसले चुनौती देते हुए खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
पवन खेड़ा

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Pawan Khera: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आखिरकार लंबे समय बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. गुवाहाटी हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को जमानत दे दी है. गुरुवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. यह फैसला शुक्रवार को सुनाया गया. पूरा मामला मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ कथित टिप्पणी से जुड़ा है. जस्टिस जे.के. महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की पीठ 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करते हुए याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. 

पवन खेड़ा को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं. . अदालत के शर्तों के अनुसार कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना होगा. इसके साथ ही जब-जब पुलिस की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. उन्हें जाना होगा.  जमानत के दौरान खेड़ा किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे. 

देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे खेड़ा

कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पवन खेड़ा ब‍िना कोर्ट की इजाजत के देश के बाहर नहीं जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले पवन खेड़ा की जमानत याच‍िका खार‍िज कर दी थी. उस समय कोर्ट ने आदेश द‍िया था कि आप जमानत के लिए गुवाहाटी कोर्ट जाएं.

क्‍या है पूरा मामला?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने असम चुनावों से कुछ समय पहले मौजूदा सीएम हिमंता विश्व सरमा और उनकी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. इसमें उन्‍होंने ये भी आरोप लगाया था कि  सरमा की पत्नी के पास तीन पासपोर्ट हैं, इसके साथ ही कई अन्य देशों में उनकी संपत्ति भी है.

खेड़ा ने इन आरोपों के बाद सीएम सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा ने गुवाहाटी में FIR दर्ज कराई थी. इस मामले में पवन को पहले तेलंगाना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी. हालांकि कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर द‍िया था. इसके बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील की थी. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी अर्जी खारिज कर दी। तब खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. 

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