सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्यों को नोटिस, मांगा डिजिटल अरेस्ट का डेटा, 3 नवंबर को सुनवाई

Supreme Court Notice: सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए डिजिटल अरेस्ट डेटा मांगा है. इसकी सुनवाई 3 नवंबर को होगी.
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Supreme Court on Digital Arrest: सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हो रही डिजिटल अरेस्ट मामलों की घटनाओं को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है. नोटिस में सभी राज्यों के पेंडिंग मामलों का विवरण देने को कहा गया है. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट घोटालों की घटनाओं को खुद ही संज्ञान में लिया था. मामले की सुनवाई 3 नवंबर को होगी.

बता दें, पिछले कुछ दिनों में देशभर से डिजिटल अरेस्ट के कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिसमें आम नागरिकों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों से पैसे ऐंठते हैं. इस दौरान ठग खुद को पुलिस अधिकारी या न्यायिक प्राधिकरण बताते हैं. ठग हमेशा वीडियो कॉल या ईमेल से लोगों को डराने और ब्लैकमेल करने का काम करते हैं. इस दौरान अगर किसी से हल्की सी भी चूक हो गई तो वह ठगों का शिकार बन जाता है.

डिजिटल अरेस्ट डेटा की मांगी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने देश में लगातार बढ़ते मामलों को लेकर सोमवार को डिजिटल अरेस्ट मामलों का विवरण मांगा है. इससे पहले भी कोर्ट ने स्वंय ही मामले को संज्ञान में लेकर कहा था कि यह काफी गंभीर अपराध है. इससे नागरिकों का कानून व्यवस्था से भरोसा कम हो जाता है. कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार को भी साइबर अपराधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं.

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