Delhi Liquor Scam Case: BRS नेता K कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं मिली जमानत, दिया ये आदेश
Delhi Liquor Scam Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया है. ईडी ने बीते दिनों ही के कविता को दिल्ली के आबकारी नीति मामले से जुड़े केस में गिरफ्तार किया था. अब शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए उन्हें ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए कहा है.
बीएआरएस नेता की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘वैधानिक प्रावधानों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. हम इस बात पर सहमत हैं कि केवल कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जो सीधे सुप्रीम कोर्ट आता है तो सभी वैधानिक और संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार नहीं करना चाहिए.’
इस मामले में कविता के ओर से वरिष्ठ वकील कपील सिब्बल पेश हुए. कपील सिब्बल ने कहा, ‘ईडी के पास कबूलनामे के अलावा अभी कोई सबूत नहीं है. हमारी अपील है कि हमें हाईकोर्ट जाने के लिए न कहा जाए. इस मामले में सुनवाई की जाए, अगर हमारे खिलाफ भी फैसला आता है तो हम इसे स्वीकार करेंगे. लेकिन देखा जाए कि हमारे देश में क्या हो रहा है. इस मामले में अभी तक एक भी सबूत नहीं मिल पाया है.’
नौ बार पूछताछ के लिए बुलाया
गौरतलब है कि आबकारी नीति मामले में गुरुवार की रात को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है. उन्हें आबकारी मामले से जुड़े कथित मनी लॉड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया है. हालांकि इससे पहले ईडी ने उन्हें छह महीने में नौ बार नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था.
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बता दें कि इसी मामले में अभी तक इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा पूर्व मंत्री सतेंद्र जैन और सांसद संजय सिंह भी जेल में बंद हैं. जबकि बीते दिनों ही बीआरएस नेता कवित को भी गिरफ्तार किया गया था.